मृतक महिला को बांझ बताने पर हाईकोर्ट ने दिया युवक की पौरुष शक्ति की जांच का आदेश
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति से एक महिला की शादी हुई जिसने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि उसके पति ने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया जो फिलहाल जेल में बंद है जिसने रिहाई के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर तर्क दिया कि उसकी पत्नी बच्चा नहीं होने से अवसाद में थी जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। हाई कोर्ट इस तर्क से हैरान हो गया जिसने इस तथ्य की पुष्टि के लिए सरकार को 10 दिन के भीतर याची की पौरुष शक्ति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
हाई कोर्ट ने जमानत पाने के लिए आत्महत्या करने वाली पत्नी को युवक के बाँझ बताने पर तलख टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की अदालत ने मोनी उर्फ मोनू की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर कहा कि बच्चे पैदा न होने का कारण हमेशा पत्नी ही नहीं पति भी होता है। इसलिए याची की पौरुष शक्ति की जांच कराई जाए।
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