अवैध असलहा रखने पर 21 साल बाद आया फैसला

0
103






अवैध असलहा रखने पर 21 साल बाद आया फैसला
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।
वर्ष 2003 में अभियुक्त सुरेश द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 443/2003धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (05 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सुरेश पुत्र भोपाल निवासी ग्राम गोयना थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।

चर्म रोग, गुप्त रोग व एलर्जी के लिए संपर्क करें डॉ शिशिर गुप्ता: 9719123457





LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here