हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने गांजा रखने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 13-13 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक आशीष कुमार ने बताया कि सिंभावली पुलिस ने 25 जुलाई साल 2021 को एक मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने किठौर मार्ग पर डिवाई फुल पर चेकिंग के दौरान राहुल निवासी शाहजहांपुर किठौर तथा अमन कुमार निवासी सिकंदराबाद बुलंदशहर को गिरफ्तार किया था जिनके कब्जे से तीन-तीन किलो प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। मामले की सुनवाई न्यायालय में चली जहां न्यायाधीश छाया शर्मा ने निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और 13-13 महीने की सजा सुनाई। साथ ही तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने की दिशा में एक एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
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