
👁 0 views Views
बालिका को छेड़ा,अदालत ने दी सजा
ह्पुड़,सीमन (ehapurnews.com):न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ छेडछाड करने के अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।अभियुक्त थाना सिम्भावली के गांव टोडरपुर का इरफान है।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में एक अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त अब जेल मे रहेगा।
कमल डोसा: रात 12 बजे तक फ्री होम डिलीवरी, तीन डोसे के साथ एक मधुबन बड़ा फ्री: 7017570838































