हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को चोरी व आर्म्स एक्ट के अभियोग में 01 वर्ष 01 माह का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
बता दें कि बहादुरगढ़ क्षेत्र निवासी विनोद उर्फ भोला पुत्र दीवान के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 व 411 के तहत मुकदमा दर्ज है।
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