शस्त्र रखने का मुकद्दमा 18 साल में निबटा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
वर्ष 2006 में अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 810/2006 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (02 दिवस), न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी राजेन्द्र पुत्र बलवा निवासी नई आवादी कोठी गेट थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
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