24 साल पहले चोरी गई गाड़ी के मुकद्दमे का अब हुआ निबटारा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा गाड़ी चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2001 में अभियुक्त इमरान द्वारा टाटा सूमो गाड़ी चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 200/2001 धारा 379 भादवि थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (13 दिवस) की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी इमरान पु्त्र शकील निवासी ग्राम सलाई थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
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