Sunday, December 22, 2024
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मारपीट करने पर अभियुक्त को 26 साल बाद अदालत उठने तक की सजा










मारपीट करने पर अभियुक्त को 26 साल बाद अदालत उठने तक की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा मारपीट व धमकी देने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 1998 में अभियुक्त प्रमोद द्वारा मारपीट व धमकी देने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 62/1998 धारा 324,504,506 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को *जुर्म इकबाल के आधार न्यायालय उठने तक की सजा व 3,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त प्रमोद पुत्र छोटे लाल निवासी ग्राम भदस्याना थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।

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