Friday, October 18, 2024
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लूट के आरोपी को एक पखवाड़ा की सजा व दो हजार का अर्थदण्ड








लूट के आरोपी को एक पखवाड़ा की सजा व दो हजार का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा लूट की घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदंड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष-1991 में अभियुक्त सुशील द्वारा लूट की घटना की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 383/1991 धारा 392,411भादवि थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 09 जुलाई 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गई अवधि (15 दिवस) एवं 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
सुशील पुत्र राधेश्याम निवासी मौ0 गढ़ी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।

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