#Hapur: मिठाई की दुकानों को सशर्त खोलने की मिली अनुमति

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जनपद हापुड़ प्रशासन ने मिठाई विक्रेताओं को राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति दी है। लेकिन जो इलाके सील हैं वहां मिठाई की दुकानें नहीं खुल सकेंगी। प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी है जो इस प्रकार हैं:-

ये हैं शर्तें:-

  • मिठाई की दुकान पर सिर्फ सामान बेचने की अनुमति।
  • दुकान पर किसी को भी बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं.
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य।
  • अनावश्यक लोगों के प्रवेश के लिए बाहर बेरिकेडिंग लगाना अनिवार्य।
  • दुकानों के बाहर दो-दो गज की दूरी पर पक्के रंग से गोले बनाना अनिवार्य।
  • दुकानों पर कारीगर, मालिक को मास्क, हैंड वियर व ग्लब्स पहनना अनिवार्य।
  • दुकान पर सैनिटाईजर रखना आवश्यक।
  • बिना मास्क लगाए आए ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा।
  • दुकान में कोई भी पान मसाला, तंबाकू, चिंगम आदि का इस्तेमाल नहीं करेगा।
  • सफाई रखना आवश्यक।
  • खाद्य पदार्थ को साफ कपड़े से ढकना अनिवार्य।
  • दुकान के आगे किसी भी तरह का वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा।
  • फर्श व दरवाजे के हैंडल को सैनिटाईज करना अनिवार्य।
  • सभी मिठाई की दुकानें सुबह सात बजे से सुबह दस बजे तक खुल सकेंगी।
  • जो इलाका सील है वहां कोई मिठाई की दुकान नहीं खुलेगी।

ग्राहक ध्यान दें:

  • दुकान पर किसी को भी बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं.
  • बिना मास्क लगाए आए ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा।
  • दुकान में कोई भी पान मसाला, तंबाकू, चिंगम आदि का इस्तेमाल नहीं करेगा।
  • दुकान के आगे किसी भी तरह का वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा।




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