यूपी में छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): राज्य सरकार ने किसानों के आंदोलन और लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में किसी भी तरह की हड़ताल पर छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने लोक हित में यह फैसला किया है। उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का
अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा तीन के तहत यह फैसला किया गया है। इस दौरान सरकारी विभागों, अर्द्धसरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में हड़ताल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
एस्मा के रूप में सरकार के पास एक ऐसा हथियार है, जिससे वह जब चाहे कर्मचारियों के आंदोलन रोक सकती है। विशेष कर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकती है और बिना वारंट के कर्मचारी नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है। एस्मा लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है तो यह अवैध एवं दंडनीय माना जाता है। बता दें कि यूपी सरकार पहले भी इसी तरह का फैसला दे चुकी है।
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