ट्रैफिक रुल तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भारी पड़ेगा। ट्रैफिक उल्लंघन पर तीन अलग-अलग धारा में चालान कटेगा। ट्रैफिक नियमों के अलावा एमवी एक्ट की धारा 122 और 126 के तहत भी कार्रवाई होगी। अभी तक सड़क पर परिवहन विभाग एमवी एक्ट की धारा 86 अंतर्गत सिर्फ ठेका गाड़ी पर कार्रवाई करते थे। इनमें वाहन संचालन पर परमिट और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई होती है।

एमवी एक्ट की धारा 122 में सड़क पर वाहन लावारिस छोड़ना, 126 में सड़क किनारे खड़े वाहन की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के पास डीएल न होना भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अभी इन धाराओं में सिर्फ चालान होते थे। अब, परमिट, डीएल और आरसी भी रद्द हो सकती है। शर्त यह होगी कि इन नियमों का तीन बार उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई होगी।
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