हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के मोहल्ला जवाहरगंज निवासी आनंद कुमार सैनी से पारिवारिक जरूरत बताते हुए दो लाख रुपए उधार मांगने और वापस ना लौटाने वाले भोपाल सैनी को न्यायालय सिविल जज ( जूनियर डिवीजन ) त्वरित न्यायालय प्रथम / न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ ने दोषी मानते हुए छह माह का साधारण कारावास तथा दो लाख 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है जिसे अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास दोषी को भोगना होगा और उक्त अर्थदंड की वसूली दोषी की संपत्ति से की जाएगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता उदय सिन्हा ने बताया कि हापुड़ के मोहल्ला जवाहरगंज निवासी आनंद कुमार सैनी से बुलंदशहर जनपद के थाना खानपुर क्षेत्र के सैनी वार्ड खानपुर निवासी भोपाल सैनी ने वर्ष 2018 में आनंद से दो लाख रुपए उधार लिए थे जिसे छह माह के भीतर चुकाने का वादा किया था। भोपाल सैनी ने समय गुजरने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए जिसके बाद वर्ष 2021 में आरोपी भोपाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जिसकी सुनवाई के दौरान शुक्रवार को न्यायालय सिविल जज ( जूनियर डिवीजन ) त्वरित न्यायालय प्रथम / न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ न्यायाधीश अरुण कुमार ने आरोपी भोपाल को दोषी मानते हुए छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और दो लाख 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। भोपाल सैनी द्वारा अर्थदंड अदा न करने की दिशा में तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा और अर्थ दंड की वसूली दोषी भोपाल सैनी की संपत्ति से की जाएगी जिनमें से 40,000 जुर्माने के रूप में राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराए जाएंगे तथा शेष धनराशि दो लाख 20 हजार रुपए आनंद सैनी को प्रतिकार के रूप में दिए जाएंगे।
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