
चेक बाउंस के मामले में छह माह की सजा व 1.16 लाख का जुर्माना
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): चेक बाउंस के एक मामले में शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय द्वितीय न्यायाधीश आशा ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास और 1.16 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना नहीं देता तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावा भी भुगतना होगा।
वादी पक्ष के अधिवक्ता शिव मंगल लाल ने बताया कि हापुड़ की गढ़ रोड पर स्थित जवाहरगंज निवासी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि वह हापुड़ की स्वर्ग आश्रम रोड पर स्थित पंडित कांति प्रसाद धर्मार्थ ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। गांव वझीलपुर के अजय गौतम से उसके लंबे समय से मधुर संबंध थे। अजय ने 3 मई 2019 को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक लकग रुपए लिए थे। उधार के इन पैसों को तीन से चार महीने के भीतर वापस करने का आश्वासन दिया था लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद भी रकम वापस नहीं की। इसके बाद अजय गौतम ने 16 मई 2020 को पीड़ित को एक चेक दिया। जब पीड़ित ने चेक अपने बैंक खाते में जमा कराया तो अपर्याप्त धनराशि के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद वादी ने कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जहां दोनों पक्षों की दलील सुनी गई और प्रस्तुत साक्ष्य का परीक्षण किया गया। सभी तथ्यों व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अजय गौतम को दोषी करार दिया। छह माह के कारावास और 1.16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायालय द्वारा कुल 1.36 लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया था जिसमें से ₹20,000 मुकदमे की सुनवाई के दौरान अंतरिम जुर्माने के रूप में वादी को पहले ही अदा किए जा चुके थे।
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