टैक्स जमा करने हेतु कामर्शियल वाहनों के लिए समाधान योजना

0
262







टैक्स जमा करने हेतु कामर्शियल वाहनों के लिए समाधान योजना

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश सरकार ने कामर्शियल वाहनों को टैक्स जमा करने हेतु प्रदेश भर में एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। इस योजना का लाभ जनपद हापुड़ के व्यवसायिक वाहन मालिकों को भी मिलेगा।

व्यावसायिक वाहनों के बकाया टैक्स पर लगने वाला जुर्माना माफ करने के लिए परिवहन विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। ऐसे वाहन स्वामी जिनका टैक्स बकाया है और उस पर वह अपना जुर्माना माफ कराना चाहते हैं, वे तीन महीने के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वाहन स्वामी बकाया देय करों की कुल धनराशि ‘एकमुश्त’ जमा करेंगे। एकमुश्त समाधान योजना की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई है।

जिन वाहन स्वामियों के टैक्स अधिसूचना जारी होने तक बकाया हैं, उन्हें तीन माह के भीतर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी को 7500 किलोग्राम तक के तिपहिया व हल्के मोटर यानों के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क, शेष वाहनों के लिए 500 रुपये शुल्क देकर आवेदन करना होगा। ऐसे वाहन स्वामी या उनके विधिक वारिस, जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हों, जिनके कर/शास्ति के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) या उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लंबित हों, वे भी आवेदन के पात्र होंगे। ऐसे वाहन स्वामियों को वाद समाप्त करने के लिए संबंधित न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

फंगल (दाद), बालों का झड़ना, चर्म रोग, गुप्त रोग आदि, महिला मरीज के लिए महिला चिकित्सक : 9719123457




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here