जनपद हापुड़ में जिलाधिकारी अदिति सिंह ने निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू की है। यह आदेश 15 जून 2020 तक लागू रहेगा। उक्त निर्णय जिला प्रशासन ने आगामी त्यौहार ईद-इल-फितर व परीक्षाओं के मद्देनजर तथा असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा-188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेशों के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध होगा तथा पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे आदि।
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