हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ में जिला अधिकारी अनुज सिंह ने जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 4 अक्टूबर से धारा 144 लागू की है, जो 19 नवंबर 2021 की मध्य रात्रि तक लागू रहेगी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भा. द. रिक्वेस्ट कर दिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने उक्त निर्णय आगामी त्योहारों, परीक्षाओं, गंगा मेला, किसान आंदोलन तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन की धमकी के मद्देनजर लिया गया है। निषेधाज्ञा के तहत एक सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने अथवा एक साथ चलने पर प्रतिबंध रहेगा।





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