हापुड़ के सौरभ शर्मा को सेना की जानकारी लीक करने के मामले में 5 साल का कठोर कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव बिहुनि के रहने वाले सेना से रिटायर्ड जवान सौरभ शर्मा को लखनऊ में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद त्रिपाठी ने पांच वर्ष के कठोर कारावास और 22 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सेना के पूर्व जवान सौरभ शर्मा ने भारतीय सेना की महत्वपूर्ण जानकारियां एवं गोपनीय सूचनाओं को पाक की खुफिया एजेंसी को मुहैया कराया था। विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह ने बताया कि एटीएस ने सेना के पूर्व जवान सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया था। सौरभ को 2020 में चिकित्सा के आधार पर सेना की सेवा से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद वह पाक के खुफिया विभाग के संपर्क में आया और उसने पांच एजेंसी के माध्यम से अपनी पत्नी के खाते में पैसा मंगवाया। इसी बीच सिविल में एटीएस का आना जाना शुरू हो गया जिसने जांच शुरू की और आरोपी को आठ जनवरी 2021 को एटीएस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद लखनऊ की अदालत ने सेना की जासूसी करने वाले सौरव को 5 वर्ष की सजा सुनाई है।
2013 में हुआ था भर्ती:
सौरभ अपने पिता के देहांत के बाद परिवार का पालन पोषण कर रहा था। 2013 में भारतीय सेना में उसकी नौकरी लगी थी और 2020 में चिकित्सा के आधार पर सेना की सेवा से मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद वह अपने गांव पहुंचा। सौरभ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भारतीय सेना की महत्वपूर्ण जानकारियां और गोपनीय सूचनाओं उपलब्ध कराया। इसके बदले उसके व उसकी पत्नी के खाते में रुपए भी आए। आरोपी को 2021 में गिरफ्तार किया था जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया। लखनऊ की एनआईए अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 22 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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