
कार्य स्थल पर महिलाओ की सुरक्षा
हापुड, सूवि(ehapurnews.com):कार्य स्थल पर महिलाओकी सुरक्षा की थीम पर जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह के निर्देशानुसार नगर पालिका में स्थित कस्तूरबा विद्यालय में शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में उपस्थित सेंटर मैनेजर द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 Posh Act के संबंध में वहां पर उपस्थित अध्यापकों और बच्चों को जानकारी दी गई उनके द्वारा बताया गया कि यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है जिसमें अनुचित प्रस्ताव, यौन प्रकृति के व्यवहार और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना शामिल होता है इस उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी गठित करी गई है जिसमें उत्पीड़ित हर कार्यरत महिला अपनी शिकायत कर सकती है। इसी क्रम में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करता है जिससे महिलाएं सुरक्षा भाव के साथ अपने कार्यस्थल पर कार्य कर सकती हैं। इसी क्रम में सेंटर मैनेजर सोनिया रविता चौहान परामर्शदाता रिंकी पैरामेडिकल द्वारा महिला कल्याण विभाग में चल रही योजनाओं संबंधी जानकारी दी गई
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