हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ कोतवाली के गांव नंगौला माजरा हैदरनगर में 19 अप्रैल-2019 को हुई एक हत्या के आरोपी को दोषी मानते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ ने हत्यारे सोरन को सश्रम आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सोरन पर गांव के ही दिव्यांग टुक्कीराम की हत्या करने का आरोप है। मृतक का शव 10 अप्रैल-2019 को सुबोध के ईख के खेत में मिला था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि हापुड़ कोतवाली के गांव नंगौला हैदरनगर में 9 अप्रैल-2019 को हुई टुक्कीराम की हत्या के आरोप में गांव के ही गुरुबख्श के बेटे सोरन को मृतक के भाई प्रेमसिंह ने आरोपित किया था
माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और हत्या के लिए आरोपी सोरन को दोषी पाया और धारा 302 के तहत अभियुक्त सोरन को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न किए जाने पर अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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