हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कृषि उत्पादन मंडी परिसर में किसान, आढ़ती, लाइसैंसी व दुकानदार के अन्य बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने आदेश में कहा है कि सभी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियां जैसे वाहन सीखने, अनाधिकृत भ्रमण करने, शराब पीना, पार्टीबाजी करना, दीवार फांद कर मंडी परिसर के अंदर जाना अथवा अराजक तत्वों का आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि कृषि उत्पादन मंडी परिसर में कृषि उपज को क्रय-विक्रय करने की सुविधा शासन ने उपलब्ध कराई है। मंडी में कोई भी किसान नियत स्थान पर अपनी उपज का क्रय-विक्रय कर सकता है। कृषि उपज को क्रय-विक्रय, लाने व ले जाने के लिए अपने साथ कृषक, किसान होने के सम्बंध में अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड अथवा अन्य कोई दस्तावेज साथ लेकर आएं।
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