जनपद हापुड़ प्रशासन ने रेस्टोरेंट (Restaurant) संचालकों को राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ 21 मई 2020 से रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी है। लेकिन जो इलाके सील हैं वहां रेस्टोरेंट नहीं खुल सकेगा। संचालक प्रशासन को स्व: घोषणा पत्र देने के बाद रेस्टेरेंट खोल सकेंगे। प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी है जो इस प्रकार हैं:-
ये हैं शर्तें:-
- रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलिवरी (Home Delievery) करने की अनुमति।
- रेस्टोरेंट पर किसी को भी बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं.
- सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना अनिवार्य।
- अनावश्यक लोगों के प्रवेश के लिए बाहर बेरिकेडिंग लगाना अनिवार्य।
- रेस्टोरेंट के बाहर दो-दो गज की दूरी पर पक्के रंग से गोले बनाना अनिवार्य।
- रेस्टोरेंट पर कारीगर, मालिक को मास्क, हैंड वियर व ग्लब्स पहनना अनिवार्य।
- रेस्टोरेंट पर सैनिटाईजर (Sanitizer) रखना व इस्तेमाल करना आवश्यक।
- रेस्टोरेंट में कोई भी पान मसाला, तंबाकू, चिंगम आदि का इस्तेमाल नहीं करेगा।
- सफाई रखना आवश्यक।
- खाद्य पदार्थ को साफ कपड़े से ढकना अनिवार्य।
- रेस्टोरेंट के आगे किसी भी तरह का वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा।
- फर्श व दरवाजे के हैंडल को सैनिटाईज करना अनिवार्य।
- रेस्टोरेंट सुबह सात बजे से खुल सकेंगी और शाम सात बजे तक ही होम डिलिवरी की जा सकेगी।
- जो इलाका सील है वहां कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा और न ही सील किए गए इलाकों में होम डिलिवरी हो सकेगी।
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