हापुड़, सीमन (पंजाब केसरी) : जनपद हापुड़ की पुलिस ने विभिन्न थानों में अलग-अलग धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। रविवार को दर्ज किए गए इन मामलों में छह मामले ऐसे हैं जिनमें पुलिस ने अन्य धाराओं के साथ जान से मारने की धमकी देने के मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
पहला मामला:
हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला दराही निवासी विकास शर्मा पुत्र स्व0 जवाहरलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि उसके बेटे के साथ कुछ दबंगों ने गाली गलौज कर मारपीट की जिससे पीड़ित की नाक और मुंह पर चोटें आई हैं। इसके साथ ही आरोपियों ने विकास के पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आकाश पुत्र संजय नि0 मौहल्ला मेरठ गेट चौकी, हापुड़, रोहित सन्नाटा पुत्र मनोहरलाल नि0 सादकपुरा हापुड़ तथा बब्बू टेलर के खिलाफ आईपीसी की धारा 327, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
दूसरा मामला:
वहीं दूसरा मामला भी थाना हापुड़ नगर कोतवाली का है जहां महेश सैनी पुत्र प्रकाश सैनी निवाली फूलगढ़ी थाना हापुड़ देहात ने मुस्तकीम निवाली 20 फुटा रोड, मौहल्ला कोटला सादात, मुस्तकीम के छोटे भाई तथा अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। महेश का आरोप है कि आरोपियों ने उसके और उसके बच्चों के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दै।
तीसरा मामला:
तीसरे मामला हापुड़ नगर कोतवाली का है जहां निरासरे सेवा समिति के निवासी विकास पुत्र रणजीत सिंह ने निरासरे सेवा समिति के जितेन्द्र पुत्र नीर, गुलशन पुत्र नीर, शिवा पुत्र नीर, मुकुल पुत्र गिरजू कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। विकास का आरोप है कि आरोपियों ने उसके व उसके भाई के साथ गाली गलौज कर मार पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने धारा 323, 504 तथा 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
चौथा मामला:
चौथा मामला थाना हापुड़ देहात पुलिस ने पंजीकृत किया है। मौहल्ला नई फूलगढ़ निवासी अब्दुल सलाम पुत्र मुरादी ने दबंगों पर उसके और उसके बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। सलाम का आरोप है कि इस दौरान उसके बेटे दानिश के सिर पर वार होने से वह बेहोश हो गया। घटना का विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने धारा 308, 452, 504 व 506 के तहत आजाद पुत्र मुरादी, नदीम पुत्र ताहिर घुघराला, आसिफ पुत्र आजाद तथा सादिक पुत्र आजाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
पांचवा मामला:
पांचवा मामला थाना धौलाना का है जहां ग्राम मतनावली के निवासी देवेन्द्र पुत्र राजेन्द्र ने आरोप लगाया है कि उसके गांव के गौरव पुत्र धर्मवीर, सौरव पुत्र धर्मवीर, नकुल पुत्र विनेन्द्र तथा विवेक पुत्र विष्णु ने उसके और उसके परिजनों के साथ गाली गलौज कर मारपिटाई की। पुलिस ने धारा 323, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
छठा मामला:
वहीं एक मामला गढ़मुक्तेश्वर थाने में दर्ज हुआ है जहां नक्का कुआ मंदिर निवासी महन्त गिरि महाराज को गढ़ के छोटा बाजार निवासी आदित्य पुत्र राकेश, सोनू पुत्र राकेश व एक अज्ञात ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने 147,148,323,504,506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली।
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