हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अप्रैल के महीने में मिलने वाले निशुल्क खाद्यान्न के वितरण की स्थिति को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. इस तिथि को 20 अप्रैल से बढ़ाकर 24 अप्रैल निर्धारित किया गया है जिससे खाद्यान्न का वितरण किया जा सके.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निशुल्क बंटने वाले खाद्यान्न के वितरण से अवशेष लाभार्थियों को 24 अप्रैल तक खाद्यान्न का निशुल्क वितरण किया जाएगा.
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