राशन कार्ड धारकों की फिर आई मौज

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हापुड़, सूवि(ehapurnews.com): आवंटन माह सितम्बर 2022 के वितरण माह नवम्बर 2022 के प्रथम चक्र में दिनांक 07.11.2022 से 15.11.2022 तक अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों की समस्त यूनिटों पर 03 किoगा. चावल व 02 कि०ग्रा० गेहूँ (कुल 05 कि०ग्रा० प्रति यूनिट) मूल्य 02 रू0 प्रति कि०ग्रा० गेहूं व 03 रू० प्रति कि०ग्रा० चावल की दर से नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण कराया जायेंगा।

उपरोक्त के अलावा शासन के पत्र संख्या-576/29-7-2022 दिनांक 04.11.2022 द्वारा आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल की माह जून 2022 के सापेक्ष अवशेष मात्रा को अन्त्योदय कार्डधारकों में प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर माह नवम्बर 2022 के प्रथम चक्र में दिनांक [07/11/2022 से 15.11.2022 (निःशुल्क) वितरण निम्नवत् शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन कराया जाना है 1. उक्त वितरण के अन्तर्गत पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी अनुमन्य करायी जायेगी, ताकि जिन दुकानों पर कम कार्ड सम्बद्ध हो, वहां से दूसरी दुकानों के अन्त्योदय कार्डधारक उपरोक्त वस्तुएं प्राप्त कर ले। स्टॉक स्थानान्तरण की भी व्यवस्था एन०आई०सी० द्वारा की जायेगी।
2. सम्पूर्ण वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण कराया जायेगा।
आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 4259 / आ०पू०रा० – निःशुल्क वितरण / 2021 दिनांक 04 नवम्बर 2022 में निम्नलिखित निर्देश दिये गये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत वितरण दिनांक 07.11.2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 15.11.2022 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों की समस्त यूनिटों पर 03 कि०ग्रा० चावल व 02 कि०ग्रा० गेहूँ (कुल 05 कि०ग्रा० प्रति यूनिट) मूल्य (02 रू0 प्रति कि०ग्रा० गेहूं व 03 रू० प्रति कि०ग्रा० चावल) की दर से वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं नेफेड वस्तुओं के वितरण की प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 15.11.2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न एवं नेफेड वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

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