हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अपर जिला जज की अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिक को किडनैप कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला साल 2018 में 18 जून का है जब गढ़ थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें 15 वर्षीय नाबालिग को किडनैप कर रेप का मामला सामने आया था। पुलिस ने ब्रजघाट के राजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला जज कमलेश कुमार ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। रेपिस्ट को जेल भेज दिया गया है।
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