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दुष्कर्म के आरोपी को सात साल का कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सात साल का कारावास व 10700 रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।आरोपी सोटावली का मोनू है। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
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