हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के एडीजे न्यायालय ने लूट और पुलिस पर हमला करने के मामले में एक आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए उसे दोनों मामलों में 7-7 वर्ष सश्रम कारावास और 11,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी का नाम राजा पुत्र सन्नू निवासी इचौली मेरठ है।
दरअसल साल 2015 में आरोपी राजा ने आरक्षी को थाना सिंभावली क्षेत्र से गाड़ी में सवारी के रूप में बिठाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था जिसके संबंध में सिंभावली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं आरोप है कि राजा ने पुलिस पर अपने साथियों के साथ हमला भी किया। इस मामले में भी पुलिस ने विभिन्न धाराओं और एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां न्यायालय ने आरोपी राजा को दोषी मानते हुए दोनों मामलों में सात सात वर्ष सश्रम कारावास व 11,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।




























