लापरवाही से वाहन चलाने पर अदालत उठने तक की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर वादी को घायल करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2009 में अभियुक्त 1. पन्नालाल पुत्र बांकेलाल निवासी पट्टी हेनरी टीचर्स कॉलोनी थाना स्याना जनपद बुलंदशहर द्वारा लापरवाही/उतावलेपन से वाहन चलाकर वादी को टक्कर मारकर घायल कर दिया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 287/2009 धारा 279, 338 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.01.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त पन्नालाल पुत्र बांकेलाल निवासी पट्टी हेनरी टीचर्स कॉलोनी थाना स्याना जनपद बुलंदशहर है।
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