हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
अभियुक्त हितेश द्वारा अवैध रूप से शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 83/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 26 जून 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (05 माह 21 दिन) व 2,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त हितेश पुत्र लक्ष्मण निवासी चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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