अपराधी को सहयोग करने पर मिला दंड

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अपराधी को सहयोग करने पर मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी से बचने में सहयोग करने व अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त बाबू खां द्वारा फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी से बचने में सहयोग करने व अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 175/2020 धारा 216, 225 भादवि व 176/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किये गये थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (15 दिवस) व कुल 3,500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी बाबू खां पुत्र जहूर खां निवासी नगला बड़ थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।

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