
आग से नुकसान पर अदालत उठने तक की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा आग लगाकर संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2001 में अभियुक्त युसुफ द्वारा आग लगाकर संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 28/2001 धारा 435 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त युसुफ पुत्र रियासत निवासी मौहल्ला मौसम खान थाना किठौर जनपद मेरठ है।
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