
घर में घुसकर कर मारपीट पर सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा घर में घुसकर मारपीट व गाली गलोज कर धमकी देने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।अभियुक्त सलीम द्वारा वादी के घर में घुसकर मारपीट कर गाली गलोज करते हुए धमकी देने के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 03/2000 धारा 452, 323, 325, 504, 506 भादवि थाना बहादुरगढ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (02 वर्ष 04 माह 09 दिवस) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी सलीम पुत्र राहत खां निवासी ग्राम शेरपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़ है।
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