बिजली चोर को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा विद्युत चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2003 में अभियुक्त पप्पू उर्फ छोटेलाल द्वारा विद्युत चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 10/2003 धारा 39/40 विद्युत अधिनियम थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। 12 अगस्त-2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी पप्पू उर्फ छोटेलाल पुत्र नरोत्तम निवासी ग्राम रजापुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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