Thursday, December 12, 2024
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मादक पदार्थ की तस्करी पर सजा व अर्थदण्ड










मादक पदार्थ की तस्करी पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2023 में अभियुक्त रोहित सपेरा द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 306/2023 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (15 माह) व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त रोहित सपेरा पुत्र राजवीर निवासी ग्राम तिसौथवा थाना नांगल जनपद बिजनौर है।

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