Friday, November 22, 2024
Google search engine
HomeHapur City News || हापुड़ शहर न्यूज़मारपीट करने पर सजा व अर्थदण्ड

मारपीट करने पर सजा व अर्थदण्ड








मारपीट करने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा मारपीट करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2002 में अभियुक्त उमेश द्वारा वादिया के साथ झगड़ा/मारपीट की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 42/2002 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 27 अगस्त-2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त उमेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी शम्भूपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।

Brainwaves International School में Admission के लिए काल करें: 8279806606

सरस्वती कॉलिज ऑफ फार्मेसी में प्रवेश प्रारम्भ : 8791865453, 7217316586

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!