
पशु क्रूरता पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा पशु क्रूरता एवं गौकशी के मामले में 02 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया। अभियुक्तगण इरफान व आरिफ द्वारा पशु क्रूरता एवं गौकशी करने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 179/2001 धारा 3/5 गौवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना धौलाना पर पंजीकृत किया गया था।

उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (01 माह 18 दिवस) व 1000-1,000/- रुपये (कुल 2,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अभियुक्त इरफान पुत्र इंसाफ निवासी ग्राम आजमपुर देहपा थाना पिलखुा जनपद हापुड़ व आरिफ पुत्र इलियास निवासी ग्राम आजमपुर देहपा थाना पिलखुा जनपद हापुड़ है।
Raymond फैशन स्टोर लेकर आए हैं 10-15 % तक का डिस्काउंट: 8791513811 || R. K. PLAZA, RLY ROAD, हापुड़































