चोरी करने सजा व अर्थदण्ड

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चोरी करने सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2023 में अभियुक्त निशान्त द्वारा चोरी करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 305/23 धारा 379, 411 भादवि थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 12 अगस्त-2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 01 वर्ष 01 माह का कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी निशान्त पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम रसूलपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ है।

दिल्ली की डॉ शूची तनेजा दुआ अब हापुड़ शहर में : 7017732103

सरस्वती कॉलिज ऑफ फार्मेसी में प्रवेश प्रारम्भ : 8791865453, 7217316586