
रिक्शा बैटरी चोरी करने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा 04 बैट्री ई-रिक्शा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2022 में अभियुक्त राहुल द्वारा 04 बैट्री ई-रिक्शा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 108/2022 धारा 380/411 भादवि थाना हापुड देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 02 वर्ष 04 माह 16 दिवस का कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी राहुल पुत्र जीतसिंह निवासी ग्राम मुरादपुर थाना हापुड देहात जनपद हापुड़ है।
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