विस्फोटक पदार्थ बेचने पर सजा व अर्थदण्ड

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विस्फोटक पदार्थ बेचने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड,सीमन(ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने विस्फोटक पदार्थ के दो कारोबारियों को दोषी मानते हुए दंडित किया है। हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध विस्फोटक सामिग्री बनाने व बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्तगण जमील अहमद व मुशीर अहमद द्वारा अवैध विस्फोटक सामिग्री बनाने व बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 08/1993 धारा 4/5विस्फोटक अधिनियम थाना हाफिजपुर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्तगण को दोषी माना। 08 जुलाई 2024 को न्यायालय ने अभियुक्तगण को जेल में बिताई गई अवधि(52 दिवस) की सजा एवं 3-3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
1.जमील अहमद पुत्र अमीर अहमद निवासी मोहल्ला जाकिर कालोनी थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।
2.मुशीर अहमद पुत्र अमीर अहमद निवासी मोहल्ला जाकिर कालोनी थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ है।

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