हथियार रखने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय सजा व अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियुक्त सतीश द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 287/2011 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (07 दिवस) व 1,200/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी सतीश पुत्र कन्हैया निवासी मौहल्ला अतरपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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