Thursday, November 21, 2024
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अवैध हथियार रखने पर सजा व अर्थदण्ड








अवैध हथियार रखने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
वर्ष 2008 में अभियुक्त सतीश द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 245/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 07 माह का कारावास तथा 1,5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सतीश पुत्र महीपाल निवासी ग्राम जखैड़ा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।

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