शराब के धंधेबाज को अदालत उठने तक की सजा व अर्थदण्ड
हापुड ,सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा के साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2016 में अभियुक्त यशवीर उर्फ टीटू पुत्र विजय सिंह द्वारा अवैध रूप से शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 539/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठाने तक की सजा व 5,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी यशवीर उर्फ टीटू पुत्र विजय सिंह निवासी सेहल थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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