शराब के धंधेबाज को सजा व अर्थदण्ड

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हापुड,सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने व अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त सचिन द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने व अवैध रूप से शराब बेचने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 120/2018, 129/2019 धारा 60 आबकारी एक्ट, मु0अ0सं0 201/2021, 120/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (एक वर्ष एक माह 12 दिन) व 7,300/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सचिन पुत्र वीरेन्द्र निवासी जखैड़ा रहमतपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।

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