सड़क हादसे में मौत पर सजा व जुर्माना
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्त आजाद खान पुत्र रियाज अहमद द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 136/2015 धारा 279, 304ए भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.03.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD) JM गढ़मुक्तेश्वर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अभियुक्त
आजाद खान पुत्र रियाज अहमद निवासी मोहल्ला बजरिया डाकखाने वाली गली थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद है
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