हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया।
वर्ष 2008 में अभियुक्त देवा पुत्र रामफल द्वारा अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 215/2008 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.02.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 1,500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता:-
देव पुत्र रामफल निवासी ग्राम पूठ थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
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