हथियार रखने पर दंडित
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2015 में अभियुक्त शाहे आलम द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 126/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम आज दिनांक 02.02.2024 को माननीय न्यायालय CJ (JD)FTC-प्रथम द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर *जेल में बितायी गई अवधि (03 दिवस) एवं 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता
शाहे आलम पुत्र यामीन निवासी कोटला मेवातियान थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।