
पिलखुवा: ठेकेदार का भुगतान न करने पर नगर पालिका के दो खाते हुए सीज
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): नगर पालिका परिषद पिलखुवा द्वारा ठेकेदार का करीब 22 लाख रुपए का भुगतान न करने पर न्यायालय ने पालिका के दो बैंक खातों को सीज करने के आदेश दिए हैं। हापुड़ की मेरठ रोड निवासी ठेकेदार हरीश मित्तल व विशाल मित्तल की फर्म ने वर्ष 2008 में नगर संगठित विकास योजना के तहत क्षेत्र में करीब 50 लाख रुपए से कंपलेक्स व अन्य निर्माण किए थे। उस समय पालिका के अधिकारियों ने करीब 28 लाख रुपए का भुगतान कर दिया लेकिन धनराशि न होने की बात कहते हुए करीब 22 लाख रुपए का भुगतान रोक दिया गया।
मामले में पीड़ित ठेकेदार ने न्यायालय में वाद दायर किया जिसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम ने जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गाजियाबाद शाखा चंडी रोड पिलखुवा, एचडीएफसी बैंक में उपलब्ध धनराशि को कुर्क करते हुए बैंक अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि कुर्की की गई धनराशि का भुगतान पालिका को ना किया जाए। उक्त राशि को न्यायालय के आगामी आदेशों के अधीन सुरक्षित रखा जाए। आदेश में यह भी कहा है कि यदि किसी खाते में उपलब्ध धनराशि डिक्री की राशि से अधिक है तो केवल डिक्री राशि की धनराशि तक ही रोकी जाए। हालांकि नगर पालिका के अधिकारियों को कहना है कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
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