बिजली का तार चोरी करने पर मिला दंड व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा विद्युत तार चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2005 में अभियुक्त उम्मेद द्वारा विद्युत तार चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 77/2005 धारा 379 भादवि थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (29 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी उम्मेद पुत्र लियाकत निवासी ग्राम गौंदी थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
स्टोर 99 मिनिमॉल मोदीनगर रोड़ हापुड़ से खरीदें सामान: 8191820867
