गलत बिल बनाने पर बिलिंग कंपनी पर जुर्माना लगाने के आदेश










हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता हापुड़ ने बिलिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। गलत बिल बनाने के हिसाब से प्रत्येक बिल पर अब कंपनी को 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। बताया जा रहा है कि 40 लाख से अधिक की रीडिंग स्टोर मिली थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
मीटर में दर्ज रेटिंग के सापेक्ष बिलों में दोगुनी रीडिंग भरकर बिल जारी करने पर बिलिंग कंपनी को अब जुर्माना देना होगा। ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि मीटर रीडर रीडिंग को स्टोर कर रहे हैं जिसके खिलाफ अधीक्षण अभियंता ने कदम उठाते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए।

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